कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.6 करोड़ मेंबर्स के लिए एक नई सर्विस शुरू की है, जिसके बाद ये मेंबर्स अब नाम, जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियां ऑनलाइन बदल सकते हैं. इसके लिए न तो नियोक्ता (Employer) की मंजूरी की जरूरत होगी और न ही EPFO की अनुमति. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने इन सेवाओं को लॉन्च करते हुए बताया कि 27% शिकायतें प्रोफाइल/KYC से जुड़ी होती हैं. इस नई सुविधा से ऐसी शिकायतों में कमी आएगी।
EPF अकाउंट ट्रांसफर भी होगा आसान -:
ईपीएफओ के e-KYC (आधार से जुड़े) खाताधारक अब अपने PF अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए केवल आधार ओटीपी (OTP) का उपयोग करना होगा, और नियोक्ता की कोई भूमिका नहीं होगी।
ये डीटेल्स खुद अपडेट कर सकते हैं कर्मचारी-:
अब कर्मचारी EPFO पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी निम्नलिखित जानकारियों को स्वयं सुधार सकते हैं।
नाम
जन्मतिथि
लिंग
राष्ट्रीयता
पिता/माता का नाम
वैवाहिक स्थिति
जीवनसाथी का नाम
जॉइनिंग की तारीख
नौकरी छोड़ने की तारीख
नई सुविधा किसे मिलेगी?
यह सुविधा उन खाताधारकों को मिलेगी जिनका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है. इस दौरान आधार अनिवार्य किया गया था, इसलिए अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी.जिनका UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ है, वे भी जानकारी बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत होगी।
साभार -: ज़ीबीज़ डॉट कॉम Zee news
No comments:
Post a Comment